69000 UP Assistant Teacher: Uttar Pardesh Government
उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य में होने वाले 69000 हजार Assisant Teacher की भर्ती पर रोक लगाने वाले बेंच के फैसले को अस्वीकार कर चुनौती दे दिया है । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस पर दी गई विशेष अपील की 9 जून को सुनवाई के लिए रखा गया है । इस मामले पर सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति पंकज जायसवाल और दिनेश कुमार सिंह उपस्थित रहेंगे । इस याचिका को ERA के तरफ से दाखिल किया गया है ।
इस अपील में ERA (परीक्षा विनियामक प्राधिकरण ) ने कहा की बेंच का आदेश गैर क़ानूनी और अमान्य है । 69000 शिक्षको की भर्ती पर 3 जून को रोक लगाया गया था । न्यायलय द्वारा कहा की इन सभी मामले पर काफी सवाल जवाब करने है और कुछ जवाब गलत मिले है । सभी मामले की जाँच यूजीसी (UGC) करेगी जिससे इस मामले में और जानकारी मिल जाएगी ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश
उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 बेसिक शिक्षा परिषद की भर्ती का मामला पहले ही साफ़ कर दिया था । यह भर्ती इस लिए रुकी पड़ी थी क्योकि इस भर्ती में कटऑफ अंको पर विवाद था । कोर्ट ने इस भर्ती को तीन महीने में समाप्त करने का आदेश दिया । इस भर्ती में अंको को बढ़ा कर शिक्षक भर्ती को तीन महीने में पूरी करने को कहा और इस पर मुहर लगा दी ।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ का आदेश
न्यायलय के इस आदेश के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लिए 65 फीसदी अंक और अन्य लोगो के लिए 60 फीसदी अंक पाकर पास हो जायेंगे । इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्य नाथ ने आदेश दिया की इस 69000 शिक्षकों की भर्ती को 1 सप्ताह के अंदर कम्पलीट करे और परिमाण घोषित कर दिया ।
बेसिक शिक्षा परिषद की 69000 शिक्षकों की भर्ती पर अगली सुनवाई कोर्ट में अगले महीने 12 तारीख को रखा गया है । 69000 शिक्षक के भर्ती बहुत सारे अभ्यर्थी का भविष्य निर्भर करेगा । जिससे उनके मेहनत का परिमाण मिल जायेगा ।