कुशीनगर जिलाधिकारी भूपेंन्द्र एस0 चौधरी ने बताया कि कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के फलस्वरूप देश व प्रदेश में लागू अनलाॅक-2 के दौरान आम जनमानस को जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु स्थानीय स्तर पर दिनांक 02 से 31 जुलाई, 2020 तक निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की गयी है। तथा निर्धारित समयावधि के अनुसार दुकानों को खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
सभी दुकाने सप्ताह में एक दिन बंद रहेंगे
उन्होने बताया कि समस्त प्रकार की दुकानें जनपद के प्रत्येक टाउन एरिया/नगर पंचायत में सप्ताह में एक दिन (पूर्व निर्धारित दिवस के अनुसार) साप्ताहिक बन्दी रहेगी तथा शेष दिन समस्त दुकानें निर्धारित समयानुसार 09ः00 बजे से 09ः00 तक खुलेंगी। तथा समस्त दुकानदारों को फेस-कवर/मास्त, गलब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करना होगी जिससे की आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नही पहना है तो उसे बिक्री नही की जायेगी।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना
समस्त दुकानों पर उचित सोशल डिस्टेंसिग बनाये रखना अनिवार्य होगा। तथा तम्बाकू एवं निकोटिन युक्त पान मसाला/गुटका के निर्माण/भण्डारण /विक्रय पूरी तरह से प्रतिबन्धित रहेगा। तथा मिठाइ्र की दुकाने इस शर्त के खोलने की अनुमति होगी कि बैठकर नही खाएगा एव बिक्री के समय प्रवेश द्वारा पर सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था फेस-कवर/मास्त, गलब्स एंव सोशल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। एवं सैलून/ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल डिस्टेसिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी। कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर निम्नलिखि गतिविधयों के अलावा शेष समस्त गतिविधिया अनुमन्य होगी।
1. समस्त स्कूल, कालेज, शैक्षिक प्रक्षिण/कोचिंग संस्थान इत्यादि 31 जुलाई, 2020 तक बन्द रहेगे। तथा आॅन लाइन/दूरस्य शिक्षा हेतु अनुमति पूर्व की भाति जारी रहेगी।
2. अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं (गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त को छोड़ कर)
3. मेट्रो रेल सेवाये।
4. समस्त सिनेमा हाॅल, जिम, तरण ताल (swimming pool) मनोरंजन- पार्क थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हाॅल और प्रकार के अन्य स्थान। कन्टेनमेट जोन/हाॅटस्पाॅट एरिया हेतु निर्देश।
जनपद के कन्टेनमेट जोन/ हाॅटस्पाॅट क्षेत्रो के 250 मीटर के अन्दर चिकित्सा सेवा एवं आवश्यक सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि नही होगी। इसके अतिरिक्त जनपद में उपरोक्त कही भी हाॅटस्पाट/कन्टेनमेंट जोन घोषित होता है तो उक्त क्षेत्र के तीन किलोमीटर के अन्दर चिकित्सा सेवा एवं आवश्य सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि नही होगाी।